| विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| योजना का नाम | उषा किरण योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2007-04-01 |
| योजना का उद्येश्य | परिवार में महिलाओं एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो पर परिवार के सदस्य/सदस्यों द्वारा की गयी हिंसा जिसमे शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, धमकियां अथवा ज़बरदस्ती या मनमाने तरीक़े से स्वतंत्रता का हनन होना शामिल है , चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर घरेलु हिंसा की श्रेणी में आता है । इन सबसे संरक्षण एवं सहायता के लिये प्रदेश सरकार ने "उषा किरण योजना” प्रारम्भ की है।
घरेलु हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 का क्रियान्वयन करवाना.
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| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बच्चे। ( 18 साल से कम उम्र के) |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | महिला |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | 1- संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी-एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय)
2- जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर
3- पुलिस स्टेशन
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| पदभिहित अधिकारी | परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) , कार्यलय एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त एवं जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर. |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बच्चे ( 18 साल से कम उम्र के) |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | जिला कार्यक्रम अधिकारी |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://www.mpwcdmis.gov.in/ |
| अपडेट दिनांक | 21-12-2022 15:07:17 |